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डेवलपर को पार्किंग के बारे में जानकारी देनी होगी- महारेरा

पार्किंग को लेकर कई शिकायतें मिलने के बाद महारेरा ने यह फैसला लिया है

डेवलपर को पार्किंग के बारे में जानकारी देनी होगी- महारेरा
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महाराष्ट्र रियल एस्टेट अथॉरिटी (महारेरा) ने अब से डेवलपर्स के लिए कॉट्रेक्ट में पार्किंग के संबंध में पूरी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। पार्किंग को लेकर कई शिकायतें मिलने के बाद महारेरा ने यह फैसला लिया है।

महारेरा को कई शिकायतें मिली हैं जैसे बिल्डिंग के बीम के कारण डेवलपर्स से खरीदी गई कवर्ड, मैकेनिकल, गैराज पार्किंग में वाहन पार्क न कर पाना, छोटी पार्किंग के कारण वाहन पार्क करने में कठिनाई होना। महारेरा ने इसे गंभीरता से लिया है और सभी डेवलपर्स को आदेश दिया है की फ्लैट पंजीकरण के समय दिए गए आवंटन पत्र और बिक्री समझौते में ही सभी पार्किंग विवरणों वाले परिशिष्ट को संलग्न करना अनिवार्य कर दिया है ताकि घर खरीदारों को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

इस परिशिष्ट में उस स्थान की संख्या जहां पार्किंग उपलब्ध करायी जानी है, पार्किंग का आकार, ऊंचाई, चौड़ाई, भवन में पार्किंग का स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिए। महारेरा ने इस परिशिष्ट का एक मॉडल ड्राफ्ट भी जारी किया है।इससे पहले महारेरा ने 30 जुलाई 2021 को भी एक सर्कुलर जारी कर पार्किंग को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे।

यह स्पष्ट करता है कि चूंकि मुफ्त पार्किंग क्षेत्र को मैट क्षेत्र में नहीं गिना जाता है, इसलिए डेवलपर इसके लिए शुल्क नहीं ले सकता है। इसके अलावा इस सर्कुलर में गैराज, कवर्ड पार्किंग को लेकर भी स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं।यह नया सर्कुलर पार्किंग से संबंधित शिकायतों के जवाब में ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए जारी किया गया है।

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