मुंबई (Mumbai) सहित राज्य भर में कोरोना (Coronavirus) का कहर खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा कोरोना नियमों को कड़ा कर दिया है। राज्य में वीकेंड के दिनों में लॉकडाउन (lockdown) रहेगा। और भी क्या है नियम जानें यहां:
उद्धव सरकार के कैबिनेट बैठक में फैसला:
- कोरोना को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए जिसे कल शाम 8 बजे से लागू किया जाएगा।
- शाम 8 से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू।
- दिन भर 144 लागू, 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी।
- मॉल, रेस्टोरेंट, बार रहेंगें बंद लेकिन पार्सल सेवा रहेगी शुरू।
- अत्यावश्यक सेवाएं पहले की तरह शुरू रहेंगी।
- सरकारी कार्यालय 50 फीसदी की क्षमता से चलेंगे।
- इंडस्ट्री पूरी तरह चालू रहेगी, वर्कर पर कोई पाबंदी नहीं।
- कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ वर्कर को रहने की सुविधा है, वो कंस्ट्रक्शन साइट चालू रहेंगे।
- सरकारी ठेके में जहां निर्माण का काम शुरू वो चालू रहेंगे।
- सब्ज़ी मंडी पर कोई निर्बंध नहीं, लेकिन भीड़ कम करने के लिए नियम बनाए गए।
- शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा।
- वीकेंड में लॉकडाउन रहेगा।
- शूटिंग में जहाँ भीड़ नहीं होंगे, वहाँ काम शुरू रह सकता है।
- थिएटर बंद रहेंगे।
- वीकेंड में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ सबकुछ बंद।
- सभी यातायात पहले की तरह शुरू रहेंगी।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी की क्षमता से चलेगी।