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इस अधिवेशन के अंत तक दिशा कानून लाने की कोशिश- गृहमंत्री अनिल देशमुख

दिशा कानून के तहत बलात्कार और हत्या के आरोपी को 21 दिन में मौत की सजा दिये जाने का प्रावधान है

इस अधिवेशन के अंत तक दिशा कानून लाने की कोशिश- गृहमंत्री अनिल देशमुख
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राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख का कहना है की आंध्र प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी दिशा कानून को लागू किया जाएगा। अनिल देशमुख का कहना है की सरकार कोशिश करेगी की मौजूदा बजट अधिवेशन के अंत तक इस कानून को पास करा लिया जाए। गृहमंत्री ने इस बाबत अधिकारियों को एक रिपोर्ट भी तैय़ार करने के लिए कहा है जो अपनी रिपोर्ट 29 फरवरी को देंगे। गृहमंत्री अनिल देशमुख का कहना है की इस कानून को मौजूदा बजट सेशन के दौरान ही पेश करने की कोशिश की जाएगी, इस कानून को बनाने के लिए आईपीसी की कुछ धाराओं में बदलाव करना पड़ेगा।

क्या कहा गृहमंत्री अनिल देशमुख ने 

राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा की " राज्य में महिलाओं के उपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रही है , आंध्र प्रदेश ने जो दिशा कानून बनाया है उसका अध्ययन करने के लिए मै और मेरी टीम ने आंध्र प्रदेश का दौरा किया और वहां की गृहमंत्री ने इस कानून के बारे में हमे जानकारी दी,मैने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिया है की इस मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट सौपी जाए, वरिष्ठ अधिकारियों की टीम 29 फरवरी तक मुझे रिपोर्ट सौपेगी, जिसके बाद इसे तैयार कर इसी अधिवेशन के दौरान सदन में पेश करने की कोशिश की जाएगी"

मंगलवार को हुई हाई लेवल मीटिंग

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मंगलवार को विधानभवन में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। जिसमें दोनों सदनों के प्रमुखों के अलावा विधान परिषद की उपसभापती डॉ. निलम गोर्हे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकुर, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, महिला और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रतिबंध विभाग के विषेश पुलिस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, राज्य के पुलिस महासंचालक सुबोध जयसवाल, विशेष पुलिस महानिरीक्षक (लॉ ऐंड ऑर्डर) मिलिंद भारंबे, मुंबई के सहपुलिस आयुक्त संतोष रस्तोगी आदि उपस्थित थे।

क्या है दिशा कानून

तेलंगाना में घटित 'दिशा' मामले को लेकर मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने वाली कानून लाने की बात कही थी। इसी के तहत बलात्कार और हत्या के आरोपी को 21 दिन में मौत की सजा दिये जाने वाले एपी दिशा एक्ट 2019 कानून बनाया। 

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