अगर आपके भी घर में है केबल या DTH तो यह खबर आपके लिए है...

अगर आपभी केबल वालों के मनमानी से परेशान हैं तो TRAI (भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) का यह निर्णय आपको राहत दे सकता है। ट्राई ने केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री पर शिकंजा कसते हुए कहा है कि आग ग्रहाक उतने ही पैसे दें जितना वह चैनल देखते हैं साथ ही केबल ऑपरेटर और DTH कंपनी को 130 रुपए महीना 100 फ्री टू एयर चैनल दिखाना अनिवार्य होगा। यही नहीं नियमों का उल्लंघन करने पर केबल ऑपरेटर्स और DTH के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्या है ट्राई के नियम?

ट्राई ने नियम बनाते हुए कहा कि कन्जूयमर उतने ही चैनलों के पैसे दें जितना चैनल वह देखना चाहता है। साथ ही केबल ऑपरेटर और DTH कंपनी को 100 फ्री टू एयर चैनल 130 रुपये महीने में देने होंगे। यही नहीं अगर ग्राहक इन 100 चैनलों के अलावा कोई दूसरा प्राइवेट चैनल देखना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें अलग से भुगतान करना होगा. TRAI का यह नियम 29 दिसंबर से देशभर में लागू हो जाएंगा, और अगर कोई केबल ऑपरेटर कानून तोड़ता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी  कार्रवाई भी की जा सकती है।

ऑपरेटर्स पर लगेगी लगाम 

इसके अलावा इस नये नियम के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक यूजर गाइड में हर चैनल की एमआरपी भी तय होगी यानी हर चैनल की कीमत यूजर गाइड में अंकित होगी। इसके बाद केबल ऑपरेटर्स ग्राहकों से चैनल देखने के बदले मनमाना पैसा नहीं वसूल सकेंगे।

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