बैंकों में पांच लाख तक जमा पैसों की गारंटी देगी सरकार , आज से बीमा कवर लागू

केंद्रिय वित्तमंत्री निर्मला सितारमण ने शनिवार को बजट पेश करते हुए एलान किया था की बैंक में पांच लाख तक के जमा रकम का बीमा सरकार करेगी यानी की अगर बैंक डूबता है तो सरकार  पांच लाख तक की रकम को वापस करेगी।  बैंक जमा पर पांच लाख रुपये का बीमा कवर मंगलवार से लागू हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह जानकारी दी है। यह कवर रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) प्रदान करती है। इसके पहले यह बीमा कवर एक लाख रुपये का था।  

बैंको की हालत मजबूत करने के लिए कदम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में कहा था कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की ‘सेहत' की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली है।सभी जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित हैय़  वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने DICGC को सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने बचत जमा पर प्रति जमाकर्ता पांच लाख रुपये की गारंटी के लिए बीमा कवर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक (PMC) का घोटाला सामने आने के बाद से निवेशकों का भरोसा डगमगाया हुआ है। सरकार को उम्मीद है की इस कदम के बाद लोगों का भरोसा एक बार फिर से बैंको में बढ़ेगा।

27 साल बाद बीमा की रकम में बदलाव

अभी यदि कोई बैंक विफल होता है तो उस पर DICGC की ओर से एक लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। अब यह बीमा कवर बढ़कर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव करीब 27 साल यानी 1993 के बाद किया जा रहा है। बैंक अब प्रत्येक 100 रुपये के जमा पर 12 पैसे का प्रीमियम देंगे।  पहले यह 10 पैसे था। वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर रघुराम राजन समिति 2009 ने DICGC की क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की थी। यह त्वरित, सुधारात्मक कार्रवाई की अधिक स्पष्ट प्रणाली है। 

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