31 अगस्त तक करें पीएफ खाते से आधार लिंक

ईपीएफ खाते को आधार (aadhar)  से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।  ईपीएफ  (EPF) आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है।  अगर ईपीएफ खाता आधार (EPF ADHAR LINK)  से लिंक नहीं है, तो खाते में कोई पैसा नहीं आएगा।  ईपीएफ खाते से पैसे निकालते समय भी मुश्किलें आ सकती हैं।  इसलिए, आधार को 31 अगस्त से पहले अपने ईपीएफ खाते से जोड़ना होगा।

आधार कार्ड लिंक न होने से खाताधारक इलेक्ट्रॉनिक चालान रिटर्न की सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएंगे।  जिनका ईपीएफ खाता आधार से लिंक नहीं है, वे यूएएन नंबर आधार कार्ड को वेरिफाई नहीं कर पाएंगे।  इससे खाताधारक के खाते में पैसा जमा होने से भी बच जाएगा।

 यह है जोड़ने की प्रक्रिया

- सबसे पहले ईपीएफओ के पोर्टल epfindia.gov.in पर जाएं।

- UAN और पासवर्ड की मदद से अपने अकाउंट में लॉग इन करें।

- मैनेज सेक्शन में केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद खुलने वाले पेज पर आप अपने ईपीएफ अकाउंट से जुड़े कई दस्तावेज देख सकते हैं।

- इसके बाद आधार विकल्प चुनें और आधार कार्ड पर अपना नाम टाइप करें और सेव पर क्लिक करें।

- आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी सुरक्षित रहेगी।  आपका आधार यूआईडीएआई डेटा के साथ सत्यापित किया जाएगा।

- अगर आपका केवाईसी दस्तावेज सही है तो आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा।  फिर आप अपने आधार विवरण के सामने "सत्यापित करें" देखेंगे।

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