पेट्रोल से शराब बिक्री के राजस्व की भरपाई

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाई-वे से 500 मीटर की सीमा के भीतर शराब बिक्री को बैन करने के बाद होने वाले राजस्व की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने अब पेट्रोल में तीन रुपए की वृद्धी कर दी है। शुक्रवार मध्यरात्री से नई बढ़ी दरें लागू हो गई हैं। राज्य सरकार ने बिक्री कर के माध्यम से पेट्रोल में तीन रुपये की बढ़ोत्तरी की है।

एक जुलाई से जीएसटी लागू होने वाला है, ऐसे में राज्य सरकार का फैसला किसी को हजम नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के रवि शिंदे से संपर्क करने पर उन्होंने राज्य सरकार के निर्णय को गलत बताया। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के एक बैरेल की कीमत में 50 डॉलर्स तक कमी आई है, ग्राहकों से पेट्रोल पर एक लीटर के लिए 77:50 रुपये लेना एक प्रकार से अन्याय है। शराब बिक्री के राजस्व की भरपाई के लिए पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाना गलत है।

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