रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शनिवार को एक बयान जारी करते हुए इस बात की सफाई दी की बैंक खातों को आधार से लिंक करना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत जरूरी है।
दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा था की एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने ये कहा था कि बैंक खातों को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है। जिसे शनिवार को आरबीआई ने बयान जारी कर खारीज कर दिया।
आरबीआई ने जारी बयान में कहा है कि रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि नियम लागू होने वाले मामलों में आधार को बैंक खाते से जोड़ना धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत अनिवार्य है। 31 दिसंबर तक बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।