बिना हॉलमार्क का सोना बेचने पर अब हो सकती है जेल

 केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री राम विलास पासवान ने मंगलवार को बताया कि सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी और एक साल बाद 15 जनवरी, 2021 से यह कानून लागू हो जाएगा।  इस कानून के लागू होने के बाद बगैर हॉलमार्क के सोने के गहने बेचने पर आभूषण कारोबारियों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है।

इस कानून के लागू होने के बाद बगैर हॉलमार्क के सोने के गहने बेचने पर आभूषण कारोबारियों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोने के गहनों पर हॉलमार्किं ग के लिए देशभर में जिला स्तर पर एसेसिंग सेंटर खोले जाएंगे और आभूषण कारोबारियों के लिए बीआईएस के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

हॉलमार्क बगैर के सोने के गहने व कलाकृतियां बेचने पर आभूषण विक्रेताओं को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा और उन्हें एक साल जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। हालांकि उन पर यह कानून 15 जनवरी, 2021 से लागू होगा। जुर्माने या सजा का फैसला अदालत करेगी

BIS के उपमहानिदेश (डीडीजी) एच. एस. पसरीचा ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि सोने के गहनों पर बीआईएस की हॉलमार्किंग 14 कैरट, 18 कैरट और 22 कैरट शुद्धता के सोने के आभूषणों पर की जाएगी। हालमार्किंग में चार चीजें शामिल होंगी, जिनमें बीआईएस का मार्क, शुद्धता जैसे 22 कैरट व 916, असेसिंग सेंटर की पहचान, आभूषण कारोबारी की पहचान का चिन्ह शामिल हैं।

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