वैक्सीन की दोनों डोज नहीं है पूरी, पब्लिक प्लेस पर घूमने से देना पड़ सकता है 10 हजार का जुर्माना?

 अगर आप कोरोना वैक्सीन (corona vacciane) की दोनों डोज लिए बिना मुंबई के मॉल, रेस्टोरेंट, रेलवे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में में जाते हैं, तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।

क्योंकि ऐसी जगहों पर जाने पर आपको वापस उल्टे पैर लौटना पड़ सकता है। क्योंकि वैक्सीन की खुराक पाने वालों की ही अब सार्वजनिक जगहों (public place) पर जाने की अनुमति होगी।

एक चैनल के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर बिना कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लिए घूमते हुए पाया जाता है, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

 इस बीच, दक्षिण अफ्रीका (south africa) से 10 नवंबर को मुंबई पहुंचे 1,126 यात्रियों की तलाश की जा रही है।  उनका परीक्षण किया जाएगा।  साथ ही यदि उनका पता लगता है तो उनका कोविड टेस्ट होगा औऱ वह पॉजिटिव आता है तो जीनोम सीक्वेंस किया जाएगा।

BMC के आयुक्त इकबाल सिंह चहल (iqbal singh chahal) ने केंद्र से दक्षिण अफ्रीका से आने वाली सभी उड़ानों के संबंध में निर्णय लेकर संस्थागत अलगाव पर एक नई नीति तैयार करने का भी अनुरोध किया।

चहल ने आगे कहा कि, जिन लोगों को दूसरी खुराक की अवधि समाप्त होने के बाद भी अभी तक टीकाकरण नहीं कराया गया है, उनके लिए टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाएगी।  साथ ही, मुंबई के लिए एक विशेष बदलाव के रूप में, केंद्र को पहली और दूसरी खुराक के बीच के अंतर को कम करने की मांग की जाएगी।

 इस बीच अफ्रीका से मुंबई आने वाले यात्रियों को अब 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।  हर 48 घंटे में उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा।  राज्य ने आज दक्षिण अफ्रीका से मुंबई हवाई अड्डे के लिए उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

इसके अलावा विदेशी यात्रियों की ट्रेवल हिस्ट्री चेक की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पिछले 14 दिनों में अफ्रीका के किसी देश का दौरा किया है, तो उसकी भी जांच की जाएगी।

पढ़ें: दक्षिण अफ्रीका से आए 7 लोगों का ठाणे नगर निगम ने शुरू किया तलाशी अभियान

अगली खबर
अन्य न्यूज़