मुंबई पुलिस ने आरे प्रदर्शनकारियों को नोटिस भेजा

मुंबई पुलिस ने आरे (aarey) कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत नोटिस देना शुरू कर दिया है।

धारा 149 के तहत नोटिस जारी करना शुरू

पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है, जो गोरेगांव के पश्चिमी उपनगर में धरना स्थल पर अवैध रूप से इकट्ठा होने पर रोक लगाने के लिए है।  पिछले दो दिनों में दो प्रदर्शनकारियों, तबरेज़ सैय्यद और जयेश भिसे को नोटिस जारी किया गया है, उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे गैरकानूनी रूप से इकट्ठा न हों और कानून का उल्लंघन न करें।

पुलिस उपायुक्त जोन 12 सोमनाथ घरगे ने कहा, "नेता, गैर सरकारी संगठनों के प्रमुख और विभिन्न समूहों के प्रमुख लोग प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए पुलिस से संपर्क कर रहे हैं,  इसलिए, हमने उन्हें चेतावनी देने के लिए सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए।"

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य प्रशासन को कांजुरमार्ग के बजाय आरे कॉलोनी में मेट्रो -3 ( METRO CARD SHED 3) कार शेड बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

पिछली उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के आधार पर प्रस्तावित कार शेड साइट को आरे कॉलोनी से कांजुरमार्ग में स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन यह मुद्दा कानूनी विवाद में उलझ गया।

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