कंगना की याचिका को खारिज किया जाए : BMC

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) द्वारा BMC से मुआवजे के रूप में मांगे गए 2 करोड़ रुपये को BMC ने कानून का दुरुपयोग बताया है। शुक्रवार को BMC ने कंगना के उस याचिका को लेकर जवाब दाखिल किया जिसमें BMC द्वारा कंगना के ऑफिस का कथित अवैध हिस्सा ढहाया गया था। जिसके बाद कंगना रनौत ने BMC से दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय में दायर दायर की थी।

बीएमसी ने जवाब देते हुए कोर्ट से इस याचिका को खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि, यह याचिका और उसमें मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती हैं। याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए।'

हालांकि, बीएमसी द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि वादी किसी भी राहत के लिए उत्तरदायी नहीं है। वादी ने सही तथ्यों को दबा दिया है।

साथ ही बीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि कंगना ने अपनी संपत्ति में बदलाव करने से पहले अनुमति नहीं ली थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

गौरतलब रहे कि 9 सितंबर को बीएमसी ने कगंना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। रनौत के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद उसी दिन अदालत ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 15 सितंबर को रनौत ने अपनी संशोधित याचिका में बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी।

कंगना ने अपनी संसोधित याचिका में कहा था कि, BMC की यह तोड़क कार्रवाई "अवैध" है और इस तोड़क कार्रवाई में मूल्यवान संपत्ति सहित कार्यालय के 40 प्रतिशत हिस्से को ध्वस्त कर दिया। इस याचिका में संपत्ति में हुए नुकसान के बाद इसे "उपयोग में सक्षम" बनाने के लिए तत्काल राहत की मांग की गयी थी।

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