गजट में नाम बदलने के लिए ट्रांसजेंडर्स के लिए एक कॉलम शामिल करें- बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को आधिकारिक गजट में नाम बदलने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर्स के लिए एक कॉलम शामिल करने के लिए कदम उठाना चाहिए। जस्टिस ए एस ओक और एम एस संकलेचा की खंडपीठ  29साल के  ट्रांसजेंडर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार से उसका नाम बदलने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

सरकारी मुद्रण और लेखन निदेशालय द्वारा तीन बार नाम बदलने के उनके आवेदन को खारिज करने के बाद याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।  हाईकोर्ट मे कहा की  सरकार को ट्रांसजेंडरों के लिए एक अलग कॉलम शामिल करने के लिए कदम उठाने होंगे। पीठ ने  आदेश दिया की   याचिका में उठाए गए व्यापक मुद्दों को देखते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) में परिवर्तित कर दिया जाए और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 14 जून तय की है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, नवंबर 2018 में नाम बदलने की मांग करने वाले उनके पहले आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि संबंधित दस्तावेज शामिल  नहीं थे। जबकि दूसरी दिसंबर 2018 में उसके आवेदन को रद्द कर दिया गया। तो वही जनवरी 2019 में तीसरी बार उसके आवेदन को रद्द किया गया।  

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