बकरीद में घर और सोसायटी में कुर्बानी देने पर HC ने लगाई रोक

बकरीद त्योहार को लेकर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि, अब बकरीद के मौके पर फ़्लैट, घर या फिर सोसायटी में कुर्बानी नहीं दी जायेगी। बकरीद के अवसर पर घर, सोसायटी या फिर खुले में होने वाली कुर्बानी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी। जिस पर सुनवाई करते समय कोर्ट ने बकरीद के अवसर पर फ्लैट में कुर्बानी देने पर रोक लगा दी। इस आदेश के बाद बीएमसी के पास आये लगभग 8000 लाइसेंस रद्द हो जाएंगे।

HC ने क्या कहा? 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी जोड़ा है कि 'स्लाटर हाउस से एक किलोमीटर दुरी तक स्थित एक भी हाउसिंग सोसायटी में कुर्बानी देने की परमिशन नहीं दी जाएगी।'  बकरीद में कुर्बानी देने के लिए बीएमसी की तरफ से ऑनलाइन विज्ञापन भी निकाले गये थे, इस विज्ञापन के तहत कुर्बानी के लिए अस्थायी तौर पर लाइसेंस उपलब्ध कराना था।

'प्राणी संरक्षण नियमों का उल्लंघन'

आपको बता दें कि कुर्बानी को लेकर कुछ एनीमल फ्रेंडली संगठन ने कोर्ट की तरफ रुख करते हुए याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में घरों में और सोसायटी में कुर्बानी देने का विरोध करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गयी थी। साथ ही इस याचिका में प्राणी संरक्षण नियमों के उल्लंघन होने का भी हवाला दिया गया था।

अगली खबर
अन्य न्यूज़