फेरवालों को हटाने में बीएमसी असफल – कोर्ट

मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालय ने बीएमसी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बीएमसी फुटपाथ पर हो रहे फेरीवालों के अवैध कब्जों को हटाने में असफल रही है। साथ ही कोर्ट ने इस संदर्भ में बीएमसी आयुक्त को अपनी भूमिका स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

मुंबादेवी मंदिर के बाहर फेरीवालों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ मुंबई हॉकर्स युनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मुंबई हॉकर्स युनियन ने दावा किया है कि बीएमसी इस क्षेत्र को बिनाफेरीवाला क्षेत्र घोषित नहीं कर सकती, बीएमसी के पास यह करने का अधिकार नहीं है। मुंबई हॉकर्स युनियन का कहना है कि फेरीवालों पर हुई यह कार्रवाई कानून के खिलाफ है। न्यायमूर्ती नरेश पाटील और न्यायमूर्ती कर्णिक की खंडपीठ में इस पर सुनवाई हुई। इस मौके पर कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश और राज्य सरकार के नए नियमों को बीएमसी गंभीरता से नहीं ले रही है।


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