बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला , फ्लैट मालिक एक पार्किग का हकदार!

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है की बिल्डिंग में रहनेवाले फ्लैट मालिक बिल्डिंग परिसर में एक पार्किंग के हकदार है। इसके साथ ही सोसायटी में अगर किसी और फ्लैट मालिक को अतिरिक्त पार्किंग चाहिए तो उसके लिए बिल्डिंग में अतिरिक्त जगह होनी चाहिए या किसी फ्लैट मालिक को पार्किग के लिए जगह जरुरत ना हो तो ही किसी और फ्लैट मालिक को पार्किंग के लिए अतिरिक्त जगह दी जा सकती है।

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आवंटन

न्यायाधीस रमेश धनुका ने कहा कि ऐसी खाली जगह फ्लैट मालिकों को "वर्ष-दर-वर्ष आधार" पर आवंटित की जाएगी जो अतिरिक्त पार्किंग स्थल चाहते हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त पार्किंग स्थल के लिए सोसायटी अतिरिक्त चार्ज ले सकती है।

बांद्रा की एक हाउसिंग सोसायटी की याचिका पर सुनावई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला दिया। दरअसल बांद्रा की एक हाउसिंग सोसायटी में एक शख्स ने फ्लैट लिया , हालांकी फ्लैट खरिदने के बाद भी सोसायटी ने उसे पार्किंग की जगह नहीं , जिसके बाद शख्स ने स्थानिय कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की, कोर्ट ने सोसायटी के खिलाफ फैसला सुनाया। स्थानिय कोर्ट के इस फैसले के बाद सोसायटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां कोर्ट ने भी पूराने फैसले को जारी रखा।

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