हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन

  • श्रद्धा चव्हाण & मुंबई लाइव टीम
  • सिविक

गोरेगांव - यातायात चौकी के आगे एक्सीड़ेंट हुई गाड़ियों को रखा जाता है। जिसके बाद आरटीओ इन्हे अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन इन गाड़ियों को फ्लाइओवर के नीचे रखा जाता है।जिससे स्थानिय लोगों को काफी परेशानिया होती है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार फ्लाइओवर के नीचे किसी भी तरह की गाड़िया रखना या खड़ा करना गैरकानूनी है।

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