नवी मुंबई: पेड़ काटने पर होगा केस दर्ज

नवी मुंबई (navi mumbai) में अगर कोई किसी पेड़ (tree) को बिना अनुमति के काटते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) ने पेड़ों की कटाई और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लागये गए वृक्षों को बिना अनुमति के काटने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का फैसला किया है।

यही नहीं अगर किसी पेड़ को जरूरी कार्यों के तहत छांटा या काटनेे की जरूरत महसूस होती है तो भी जाता है तो उसके लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर (navi mumbai municipal commissioner) की अध्यक्षता में ट्री अथॉरिटी (tree authority) की अनुमति लेना आवश्यक होगा।

अक्सर यह देखा गया है कि, कई लोग अवैध निर्माण या मामूली कारण से भी बिना अनुमति के बिना पेड़ों को काट देते हैं या उनकी छंटनी कर देते हैं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है।

सरकारी नियमों के मुताबिक बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई छंटाई कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना एक अपराध है और इस संबंध में आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं।

हालांकि, इस संबंध में महाराष्ट्र संपत्ति दुरुपयोग रोकथाम अधिनियम, 1995 की धारा 2(c) और 3 के तहत अपराध दर्ज किया जाता है।

इस संबंध में, म्यूनिसिपल कमिश्नर अभिजीत बांगर ने नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त से अनुरोध किया है कि वे संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि बिना अनुमति के पेड़ काटने वालों के खिलाफ संज्ञेय अपराध दर्ज करें।

इस बारे में संबंधित विभाग कार्यालय क्षेत्र उद्यान अधीक्षक के द्वारा केस दर्ज करने और दर्ज केसों के संदर्भ में कोर्ट के मामलों को महानगर पालिका के विधि विभाग और तालिका वकील के बीच समन्वय स्थापित कर मामलों का निपटारा करने की जवाबदारी परिमंडल 1 और 2 के प्रभारी उद्यान अधिकारियों को सौंपी गई है।

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