मुंबई लोकल न्यूज - मध्य रेलवे ने अलार्म चेन पुलिंग के 3302 मामले दर्ज किए

मध्य रेलवे (central railway) मुंबई मंडल ऐसी अनुचित एसीपी घटनाओं पर कड़ी नजर रख रहा है।  जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक मध्य रेलवे ने एसी कई घटनाओं पर नजर रखी।।

मध्य रेल ने कैलेंडर वर्ष 2022 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान ट्रेनों में प्रदान की गई अलार्म चेन (Chain pulling)  के दुरुपयोग के लिए अनुचित एसीपी मामलों के 9,049 मामले दर्ज किए और 8,176 व्यक्तियों को पकड़ा और उनसे 55.86 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया।

रेलवे ने केवल आपातकालीन प्रयोजन के दौरान उपयोग के लिए उपनगरीय और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) विकल्प प्रदान किया है। यह देखा गया है कि यात्री देर से आने, बीच के स्टेशनों पर उतरने/चढ़ने आदि जैसे मामूली कारणों से एसीपी का सहारा ले रहे हैं।

ट्रेन में एसीपी का कार्य न केवल उस विशेष ट्रेन के चलने को प्रभावित करता है बल्कि पीछे चलने वाली ट्रेनों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।  मुंबई मंडल जैसी उपनगरीय प्रणाली में, इसका परिणाम मेल/एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनों के देर से चलने से इसकी समयबद्धता में बाधा आती है।  इसके अलावा एक या कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए एसीपी का दुरूपयोग अन्य सभी यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनता है।

संभागवार पकड़े गये व्यक्ति एवं जुर्माना वसूल किया गया :

मुंबई मंडल - 3302 व्यक्ति - 23.79 लाख रुपये

भुसावल मंडल - 2476 व्यक्ति - 19.12 लाख रुपये

नागपुर मंडल - 1024 व्यक्ति - 8.65 लाख रुपये

पुणे मंडल - 1173 व्यक्ति - 2.94 लाख रुपये

सोलापुर मंडल - 202 व्यक्ति - 1.36 लाख रुपये

मध्य रेलवे (CR) ने यात्रियों से की अपील की हैंको अनावश्यक/तुच्छ कारणों से एसीपी का सहारा न लें जिससे दूसरों को असुविधा हो।  रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अनावश्यक परिस्थितियों में एसीपी का सहारा लेना दंडनीय अपराध है।

 यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले टर्मिनस/स्टेशन पर पहुंचने की सलाह दी जाती है।

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