मध्य रेलवे ने यात्रियों से अलार्म चेन पुलिंग का दुरुपयोग न करने की अपील की

मध्य रेलवे ( CENTRAL RAILWAY) ने उपनगरीय और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में केवल आपातकालीन उद्देश्य के दौरान उपयोग के लिए अलार्म चेन पुलिंग (ECP) विकल्प दिया है। हालंकी कई बार ये देखा गया है की  यात्री देर से पहुंचने, मध्यवर्ती स्टेशनों पर उतरने/बोर्डिंग आदि जैसे कारणों के लिए  एसीपी का सहारा ले रहे हैं।

 ट्रेन में एसीपी का कार्य न केवल उस विशेष ट्रेन के चलने को प्रभावित करता है बल्कि पीछे चलने वाली ट्रेनों पर भी व्यापक प्रभाव डालता है। मुंबई मंडल जैसी उपनगरीय प्रणाली में, इसके परिणामस्वरूप मेल/एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनें देरी से चलती हैं, जिससे कई लोगो को देरी भी होती है।  इसके अलावा एक या कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए एसीपी का दुरुपयोग अन्य सभी यात्रियों को असुविधा का कारण बनता है।

 मध्य रेलवे मुंबई मंडल इस तरह की अनुचित एसीपी घटनाओं पर कड़ी नजर रखे हुए है। वर्ष के दौरान 1 अप्रैल, 2022 से 26 अक्टूबर, 2022 तक, मध्य रेलवे के मुंबई मंडल ने अनुचित एसीपी मामलों के 1,706 मामले दर्ज किए। इनमें से करीब 1,169 यात्रियों पर 5.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

 मध्य रेलवे ने  यात्रियों से अपील की है की  अनावश्यक  कारणों के लिए एसीपी यानी की चैन पुलिंग का सहारा नहीं लेना जिससे दूसरों को असुविधा होती है। अनावश्यक परिस्थितियों में एसीपी का सहारा लेना रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है।

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