DGCA ने पूरी फ्लाइट में के मास्क को अनिवार्य किया

(Representational Image)
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विमानन नियामक महानिदेशालय (DGCA) ने बुधवार, 8 जून को हवाई अड्डों और विमानों के लिए नए COVID-19 नियम जारी किए।  इन नियमों के साथ अब पूरी यात्रा के दौरान मास्क(Maks compulsary in flights) अनिवार्य कर दिया गया है।

यह आदेश कथित तौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद है। हालांकि इसके साथ ही  असाधारण परिस्थितियों में मास्क हटाने की अनुमति हैं।

नियम का उल्लंघन करनेवाले यात्रियों को  प्रस्थान से पहले डी-बोर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा, उन्हें "नो फ्लाई लिस्ट" में भी डाला जा सकता है।सीआईएसएफ के जवान मास्क लगाने के प्रभारी होंगे।  ये घटनाक्रम भारत में बढ़ते COVID-19 मामलों के बीच में आया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार, 8 जून को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में दैनिक COVID-19 संख्या 93 दिनों के बाद 5,000 से अधिक थी।  इससे कोरोनावायरस संख्या के कुल आंकड़े 4,31,90,282 हो गए, जबकि सक्रिय मामले बढ़कर 28,857 हो गए।

मंत्रालय त्ने कथित तौर पर कहा कि सक्रिय मामले कुल संक्रमणों का 0.07 प्रतिशत हैं।  दूसरी ओर, राष्ट्रीय COVID-19 रिकवरी दर 98.72 प्रतिशत थी।

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