नवी मुंबई (Navi Mumbai) नगर आयुक्त अभिजीत बांगड़ ने निवारक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए, 8 जून को नवी मुंबई नगर निगम की ओर से संशोधित सरकारी आदेश के अनुसार श्रृंखला तोड़ने पर संशोधित आदेश जारी किए हैं।
तदनुसार, नवी मुंबई में सभी मॉल सप्ताह में सातों दिन 10% क्षमता पर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसमें मॉल की सभी दुकानें एक ही दिन नहीं खुलनी चाहिए बल्कि रोजाना 50 फीसदी दुकानें ही खुलनी चाहिए। यानी मॉल की पहली दुकान से आज एक दुकान और उसके बगल में दूसरी दुकान को कल इसी तरह जारी रखने का आदेश दिया गया है। लगातार दो में से एक दुकान आज खुली रहेगी जबकि बगल की दूसरी दुकान कल खुली रहेगी।
इसी तरह मॉल (Malls) में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक शनिवार और रविवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें मॉल में प्रवेश दिया जाएगा। नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र के सभी चार प्रमुख मॉल में शनिवार और रविवार को एंटीजन परीक्षण शिविर आयोजित किए गए। इसमें 2212 नागरिकों का एंटीजन टेस्ट किया गया है। इनमें से रघुली मॉल के 2 प्रवेश द्वारों पर 291, सेंटर वन मॉल में 44, ग्रैंड सेंट्रल मॉल के 4 प्रवेश द्वारों पर 1089 और इनऑर्बिट मॉल के 3 प्रवेश द्वारों पर 788 का परीक्षण किया गया।
ब्रेक द चेन नियम में पाबंदी का स्तर तय किया गया है और नवी मुंबई नगर निगम दूसरे स्तर पर है। तदनुसार, सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दैनिक लेनदेन में रियायतें दी गई हैं। हालांकि नगर आयुक्त अभिजीत बांगड़ ने नागरिकों से यह ध्यान रखने की अपील की है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और मास्क के नियमित उपयोग, सुरक्षित दूरी और बार-बार हाथ धोने के तीन सिद्धांतों का सख्ती से पालन करें।
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