भिवंडी: पति ने पत्नी को वाट्सऐप पर दिया तीन तलाक, पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत

सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2017 में ट्रिपल तालक को 'असंवैधानिक' मानते हुए इसे अवैध  घोषित कर दिया था। इसके बावजूद यह अभी भी न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि महानगरीय शहरों में भी चलने में है। ठाणे में एक 23 वर्षीय शारीरिक रूप से अक्षम महिला ने अपने पति के खिलाफ भिवंडी पुलिस स्टेशन में व्हाट्सऐप पर ट्रिपल तालाक देने की शिकायत दर्ज कराई है।

क्या है मामला?

लड़की ने अपनी शिकायत में कहा है कि, उसके घर वालों ने 18 मई 2014 को उसकी शादी करा दी थी। लेकिन उसका पति और ससुराल वाले लड़की को अपने घर से 10 लाख रुपया लाने के लिए बार-बार कहते थे।जबकि लड़की के घर वाले गरीब थे वे रुपया देने में असमर्थ थे। जब लड़की के घर वालों ने पैसा देने में असमर्थता जताई तो सुसराल वालों ने लड़की को उसके घर भेज दिया।

यही नहीं पति ने वाट्सऐप पर तीन बार तलाक-तलाक लिख कर भेज दिया। जब पत्नी ने इसका कारण जानने के लिए पति को फोन किया तो पति ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद पत्नी के घर वालों ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है।

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