पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य

हाईवे पर रहे कार हादसो में पिछली सीट पर बैठे व्यक्तियो के साथ हो रहे हादसो को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ( NITIN GADAKARI) ने मंगलवार को कहा कि पीछे की सीट पर बैठने वालों  को सीट बेल्ट नहीं पहनने पर जल्द ही दंडित किया जाएगा। मंत्री नितिन गडकरी  ने कहा कि अगले तीन दिनों में इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

साइरस मिस्त्री हादसे के बाद फैसला 

उद्योगपति और टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री ( CYRUS MISTRY)  और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत के दो दिन बाद नितिन गड़करी ने ये फैसला लिया है। साइरस मिस्त्री की मर्सिडीज कार महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क डिवाइडर से टकरा गई थी। मिस्त्री ने कथित तौर पर सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी।

नितिन गडकरी  ने कहा की  "अगले तीन दिनों में एक अधिसूचना जारी की जाएगी कि अगर कोई कार की पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं पहनता है, तो उसे दंडित किया जाएगा साइरस मिस्त्री के दुखद मामले के बाद, मैंने फैसला किया है कार की पिछली सीट पर बैठने पर सीट बेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा।"

मंत्री नितिन गडकरी  ने कहा कि भारत में सड़क हादसों में मरने वालों में सबसे ज्यादा 18-34 आयु वर्ग के लोग हैं।मंत्री ने यह भी सवाल किया कि कार निर्माता कारों के निर्यात संस्करणों पर छह एयरबैग की पेशकश क्यों करते हैं जबकि भारत में बेची जाने वाली कारों में केवल चार एयरबैग लगे होते हैं।

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