अब बिना परमिशन के पालनाघर पर होगी कार्रवाई

नवी मुंबई में 10 माह के एक बच्चे के बेवजह मारपीट करने वाले पालनाघर पर कार्रवाई अब पालनाघरो के लिए राज्य सरकार नए नियम व शर्ते लगाने जा रही है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकार द्वारा तय किए गए नियम और शर्ते ना माननेवाले पालनाघरो के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही उनपर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाए। अगर पालनाघरो के मालिक ने सरकार की शर्तो को मानने से नकार दिया तो उनकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहतकर ने मुंबई लाइव को बताया कि दिशानिर्देशों के प्रस्ताव को भारत के राष्ट्रपति के साथ-साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी भेजा गया है।

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नवंबर 2016 में नवी मुंबई में एक पालनाघर में एक 10 महिने की बच्ची की पिटाई का वीडियो सामने आया था। जिसके बाद इस दिशानिर्देश को तैयार करने का निर्णय लिया गया था। अब दिशानिर्देशों में कहा गया है कि क्रेच मालिकों को अपने बच्चे के कल्याण विभाग के साथ अपने को पंजीकृत करना होगा। अगर पालनाघरो ने इसका पालन नहीं किया तो जुर्माने के साथ साथ पालनाघरो को एक महीने जेल में सामना करना पड़ सकता है।

दिशानिर्देशों के मुताबिक तीन से पांच वर्ष की आयु तक प्रति पांच बच्चों के लिए एक आया नियुक्त करना अनिवार्य है, साथ ही एक पर्यवेक्षक भी अनिवार्य है। साथ ही पालनाघरो को एक बोर्ड भी लगाना होगा। जिसमें पालनाघरो को बारे में पूरी जानकारी होगी। साथ ही पालनाघरो में सीसीटीवी भी लगाई जानी चाहीए।


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