मुंबई पुलिस ने 23 जुलाई से 6 अगस्त तक जमावबंदी का आदेश जारी किया

मुंबई पुलिस ने 20 जुलाई, 2026 को 23 जुलाई से 6 अगस्त तक सार्वजनिक जगहों पर पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने वाली निषेधाज्ञा लागू की।मुंबई पुलिस ने सोमवार (20 जुलाई, 2026) को 23 जुलाई से 6 अगस्त तक सार्वजनिक जगहों पर पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने वाली निषेधाज्ञा लागू की।

अधिकारियों ने बताया कि यह कदम शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ने की आशंका के कारण उठाया गया है।महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशन्स) अकबर पठान द्वारा जारी इस आदेश में जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर और आवाज़ बढ़ाने वाले उपकरणों के इस्तेमाल, म्यूज़िकल बैंड और जुलूस में पटाखे फोड़ने आदि पर भी रोक लगाई गई है।

आदेश में कहा गया है, "ये पाबंदियां मुंबई पुलिस कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में 23 जुलाई को रात 12:01 बजे से 6 अगस्त की आधी रात तक लागू रहेंगी।"हालांकि, शादी-ब्याह और उससे जुड़े कार्यक्रमों, अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होने और जुलूस निकालने, कंपनियों, क्लबों और सहकारी सोसायटियों की कानूनी बैठकों, क्लबों और एसोसिएशनों की रोज़मर्रा के कामकाज के लिए सामाजिक सभाओं, और सिनेमा हॉल, थिएटर व मनोरंजन की अन्य सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने को इससे छूट दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि यह फ़ैसला अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें "शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था में खलल पड़ने की आशंका" जताई गई थी, साथ ही "लोगों की जान और संपत्ति को गंभीर खतरा" भी बताया गया था।

यह आदेश अदालतों, सरकारी दफ़्तरों और स्थानीय निकायों में आधिकारिक काम के लिए इकट्ठा होने, स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी गतिविधियों, और फ़ैक्टरियों, दुकानों व प्रतिष्ठानों में सामान्य व्यापार और कामकाज के लिए इकट्ठा होने पर लागू नहीं होगा।

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