अब प्राइवेट ब्लड बैंक भी लगा सकेंगे ब्लड डोनेशन कैंप

केंद्र सरकार के एक अहम कदम के बाद ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स ऐक्ट, 1945 में हुए ताजा बदलावों के बाद अब प्राइवेट ब्लड बैंक भी ब्लड डोनेशन कैंप लगा सकेंगे। अभी तक केवल रजिस्टर्ड चैरिटेबल संस्थाएं, सरकार या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों को ही शिविर लगाने अनुमति दी जाती थी।

नैशनल ब्लड पॉलिसी के अनुसार वॉलंट्री डोनेशन जरूरी होने के बावजूद कई ब्लड बैंकों द्वारा रिप्लेसमेंट डोनर की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए ही यह संसोधन किया गया है। दरअसल अभी भी देश के कई इलाको में लोग सरकार संसथ्याओ पर ही ब्लड के लिए निर्भर रहते थे। लेकिन अब इस बदलाव के बाद प्राईवेट संस्थाए भी ब्लड डोनेशन कैंप लगा सकतै है। दूसरे ब्लड बैंक से मिले खून को ब्लड स्टोरेज सेंटर को छोड़ किसी और ब्लड बैंक को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।

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