नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साल 2026–2027 के लिए वार्ड-वाइज़ सर्वे करने के बाद अपने अधिकार क्षेत्र में 504 खतरनाक बिल्डिंग्स की लिस्ट जारी की है।(Navi Mumbai Declares List of 504 Dangerous Buildings Urges Immediate Action by Residents)
महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 264 के तहत खतरनाक कैटेगरी में रखा गया
सर्वे के मुताबिक, इन बिल्डिंग्स को महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 264 के तहत खतरनाक कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी में ‘C-1’ कैटेगरी में मार्क की गई 52 बहुत ज़्यादा खतरनाक बिल्डिंग्स शामिल हैं, जो रहने के लिए ठीक नहीं हैं और जिन्हें तुरंत खाली करने की ज़रूरत है। दूसरी 102 बिल्डिंग्स ‘C-2A’ कैटेगरी में आती हैं, जिन्हें खाली करने के बाद स्ट्रक्चरल रिपेयर की ज़रूरत होती है, जबकि 297 बिल्डिंग्स ‘C-2B’ कैटेगरी में लिस्टेड हैं, जिन्हें बिना खाली किए रिपेयर की ज़रूरत है। इसके अलावा, 53 बिल्डिंग्स को ‘C-3’ कैटेगरी में रखा गया है, जिन्हें मामूली रिपेयर की ज़रूरत है।
सभी 52 C-1 कैटेगरी की बिल्डिंग्स के नाम बोल्ड में हाईलाइट किए गए
सिविक बॉडी ने पूरी लिस्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ‘एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट’ सेक्शन के तहत उपलब्ध कराई है। आसानी से पहचानने के लिए सभी 52 C-1 कैटेगरी की बिल्डिंग्स के नाम बोल्ड में हाईलाइट किए गए हैं।
महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के ज़रूरी नियमों के तहत मालिकों और रहने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें कहा गया है कि अगर ये बिल्डिंग असुरक्षित हैं तो इनका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। गंभीर मामलों में, बिजली और पानी के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। रहने वालों को उनके क्लासिफिकेशन के आधार पर स्ट्रक्चर खाली करने या उनकी मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है।
हादसा होने पर नहीं होगी म्युनिसिपल बॉडी की जिम्मेदारी
कॉर्पोरेशन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर रहने वाले इन खतरनाक बिल्डिंग का इस्तेमाल करना जारी रखते हैं और कोई दुर्घटना होती है, तो इसकी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से उनकी होगी, म्युनिसिपल बॉडी की नहीं। लोगों से कहा गया है कि वे असुरक्षित स्ट्रक्चर में रहने से बचें, खासकर मानसून के मौसम में, क्योंकि इनके गिरने और जान-माल के नुकसान का खतरा ज़्यादा होता है।
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