..तो अनिल अंबानी जेल जा सकते हैं?

उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (एन्क्लैट) ने भारतीय स्टेट बैंक को 259.22 करोड़ रुपए टैक्स रिफंड की राशि आरकॉम को जारी करने के लिए किसी तरह का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। एन्क्लैट ने कहा कि यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके पहले रिलायंस कम्युनिकेशन ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर  बैंक से टैक्स रिफंड के लिए एकमुश्त राशि की मांग की थी। अब रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ से एरिक्सन को फंड नहीं चुकाने पर अनिल अंबानी सजा स्वरुप जेल भी जा सकते हैं।

आरकॉम का कहना था कि कंपनी बैंकों से उधार लेकर एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये का भुगतान कर देगी। इसके लिए उसने बैंकों से कंपनी के टैक्स रिफंड की 259.22 करोड़ रुपए की रकम जारी किए जाने की अपील भी की थी।

जबकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को चार हफ्ते में मोहलत देते हुए एरिक्सन के 453 करोड़ रुपये बकाए का भुगतान करने का आदेश दिया था। इस चार हफ्ते की मोहलत की अवधि 19 मार्च को समाप्त हो रही है। लेकिन अभी तक रिलायंस कम्युनिकेशन के पासकहीं से भी किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं आई है, बकाया न चुकाने की कीमत पर अनील को जेल भी जाना पड़ सकता है।

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