31 अगस्त तक बॉम्बे हाईकोर्ट में केवल तत्काल सुनवाई का ही होगा काम

मुंबई उच्च न्यायालय (Bombay high court) में 31 अगस्त तक केवल सिविल और आपराधिक (Civil and crime case) मामलों के सबसे जरूरी केसो की ही सुनवाई होगी। इसलिए, मुंबई उच्च न्यायालय में इन केसो को छोड़कर बाकी अन्य नियमित कार्यवाही 31 अगस्त तक शुरू नहीं होगी।

हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया है कि कोरोना को देखते हुए केवल सभी सिविल और आपराधिक मामलों की ही सुनवाई 31 अगस्त तक मुंबई उच्च न्यायालय में ही होगी।

ये आदेश मुंबई उच्च न्यायालय, नागपुर और औरंगाबाद पीठों के साथ-साथ गोवा उच्च न्यायालय को भी दिया गया है। राज्य में कोरोना के प्रसार के कारण, ये आदेश पहले 15 अप्रैल तक किया गया था, उसके बाद इसे निरंतर 15 जून, फिर 15 जुलाई तक बढ़ाया गया और अब सीधे 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।

वर्तमान में, उच्च न्यायालय में ऑनलाइन (Online) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल आवश्यक मामलों की ही सुनवाई हो रही है।

अगली खबर
अन्य न्यूज़