तोता पालने का शौक पड़ सकता है भारी

  • संतोष तिवारी & वैभव पाटील
  • सिविक

तोता पालने का शौक अब भारी पड़ सकता है। वन विभाग ने सूचना जारी कर चेतावनी दी है कि अगर किसी के पास तोता है तो वे हफ्तेभर में ही उसे वन विभाग के पास जमा कराए, नहीं तो वन जीव अधिनयम के अनुसार कार्रवाई हो सकती है।

अभी हाल ही में ठाणे वन विभाग ने मालाड इलाके से तोता बेचते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके पहले टिटवाला से भी भविष्य बताने वाला तोता कह कर तोता की बिक्री करने वाले को हिरासत में लिया था।

क्या कहता है कानून?

वन्यजीव अधिनियम कानून 1972 के तहत तोता पालना और उसका खेल दिखाने पर प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर जेल भी हो सकती है।

प्राकृतिक रूप से तोतों का घर जंगल है। अगर उन्हें पिंजरे में रखा जाता है तो यह कानूनन अपराध है, इसीलिए इन्हे घरों में न पालें। अगर किसी ने अपने घर में तोता सहित कोई भी पक्षी पाल रखा है तो वे एक हफ्ते के अंदर वन विभाग को सौंप दें नहीं तो दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

- जितेंद्र रामगावकर, वन उपरक्षक, ठाणे विभाग

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