सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला , 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध माना जाएगा रेप

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा की 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना रेप हो सकता है, अगर नाबालिग पत्नी इसकी शिकायत एक साल में करती है तो। साथ ही कोर्ट ने कहा की शारिरीक संबंध बनाने के लिए उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए वरना वह असंवैधानिक होगा। हालांकी कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया की ऐसे मामलो में एक साल के भीतर शिकायत होनी चाहिए।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तब कही जह कोर्ट में सराकर की ओर से दलील दी गई थी की 15 से 18 साल की बीवी से संबंध बनाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहे है, इसलिए संसद इसे संरक्षण दे रहा है। जिसपर कोर्ट ने अपना रुख बुधवार को साफ कर कहा की कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल की कम उम्र लड़की से शारिरीक संबंध बनाता है और एक साल के अंदर एक साल के अंदर पिड़िया उसकी शिकायत दर्ज कराती है तो इसे बलात्कार माना जाएगा।

साथ ही कोर्ट ने सुझाव भी दिया है की बाल विवाह को रोकने के लिए इसमें पॉस्को एक्ट लागू किया जाए मतलब अगर कोई भी बाल विवाह के मामले में 15 से 18 साल की लड़की के साथ अगर उसका पति संबंध बनाता है तो उस पर पॉस्को के तहत कार्रवाई हो।

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