एसआरए हाउजिंग सोसाइटी अब सूचना के अधिकार के आएगी अंतर्गत

स्लम पुनर्वास योजना ( एसआरए) के अंर्तगत सोसाटियों को निर्देश दिया गया है की उन्हे भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाया जाएगा। इसके साथ ही सोसयाटी के अधिकारियों के बारे में जानकारी और सोसायटी के कार्यों की जानकारी वेबसाईट पर देने का निर्देश राज्य सूचना आयोग के मुंबई के आयुक्त ए.के.जैन ने दी है। सूचना अधिकार आयोग की को इस मामले में काफी शिकायतें मिली थी , जिसके बाद सूचना आयोग ने इसकी आदेश को जारी किया।

क्या है पूरा मामला

जयप्रकाश एस. पागधरे ने अपने एसआरए गृहनिर्माण संस्था की ओर से कुछ जानकारी मांगी थी, जिसे लेकर गृहनिर्माण संस्था ने कहा की वह सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत नही आती है इसलिए वह जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है । जिसके बाद राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों ने इस बात का फैसला किया इन सहकारी संस्थाओं को राज्य सरकार की ओर से मदद दी जाती है और इसलिए ये पूरी तरह से सूचना के अधिकार में आते है।

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