दो सप्ताह के अंदर हटे हाजी अली के पास के अतिक्रमण-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दक्षिण मुंबई के प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह के के पास के सभी अतिक्रमण को दूर करने के लिए सरकारी अधिकारियों को2 सप्ताह का समय दिया है। दो सप्ताह के अंदर सरकारी प्रशासन को हाजी अली के पास के सभी अतिक्रमण हटाने होंगे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता में बनी एक बेंच ने ने कुलाबा जोन के डिप्टी कलेक्टर को अगली सुनवाई के लिए न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है जो चार हफ्ते बाद है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया की विवादास्पद 908 वर्गमीटर में अतिक्रमण को हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए कोई भी बहाना नहीं स्वीकार किया जाएगा।


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