आज से सशर्त पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कर सकते है दुकानदार!

प्लास्टिक बंदी के निर्णय में कुछ बदलाव करने का निर्णय पर्यावरणमंत्री रामदास कदम ने लिया है। पर्यावरण मंत्रालय के इस नए फैसले के बाद अब दुकानदार कुछ शर्तों के साथ पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कर सकते है।

खुदरा दुकानदार को राहत

रामदास कदम ने मसाला, चीनी, चावल और तेल जैसी वस्तुओं की बिक्री के लिए खुदरा पैकेजिंग पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। ग्राहको को प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा , लेकिन दुकानदार पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कर सकते है। हालांकी ये थैलियां रिसाइकलेबल होनी चाहिए।

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250 ग्राम से ज्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकते है थैली

दरअसल प्रशाशन के इस फैसले के अनुसार 250 ग्राम से ज्यादा की सामान की पैकेजिंग के लिए ही प्लास्चिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। पैकेजिंग पर उत्पादक का नाम , पता और प्लास्टिक की क्वालिटी के बारे में जानकारी देनी होगी।

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