मुंबई के अवैध निर्माण होंगे वैध

  • मुंबई लाइव टीम & सचिन धानजी
  • सिविक

मुंबई में हुए उन बिल्डिंगो के अवैध निर्माण को वैध किया जायेगा जो 31 दिसंबर 2015 के पहले बने हैं। हालांकि इन्हे कुछ शर्तों के साथ वैध किया जायेगा और इसके लिए इन निर्माणों से डबल डेवलपमेंट फीस भी वसूल किया जायेगा।

 वसूल की जाएगी डबल डेवलपमेंट फीस 

राज्य सरकार के नगरविकास विभाग ने 7 अक्टूबर 2017 को यह अधिसूचना जारी की थी कि मुंबई के अवैध निर्माणों से शुल्क लेकर साथ ही नियमों के मुताबिक जुर्माने की राशि वसूल करके अवैध निर्माणों को प्रशमित संरचना अर्थात कंपांऊंडेड स्ट्रक्चरल घोषित कर दिया जायेगा। इसी अधिसूचना के आधार पर निर्णय लिया गया कि 31 दिसंबर 2015 से पहले बने उन बिल्डिंगों के अवैध निर्माणों को वैध कर दिया जाए। इस प्रस्ताव को सुधार समिति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गए है।

निर्माण वैध करने का अनितम निर्णय बीएमसी का 

इन अवैध निर्माणों को नियमित करने के लिए डबल डेवलपमेंट शुल्क लेकर उन्हें नियमित कर दिया जायेगा। इसके लिए बीएमसी द्वारा विज्ञापन जारी करने के बाद अगले छह महीने तक जगह के मालिक अथवा जिसका कब्ज़ा है उसके द्वारा निवेधन देने पर ही यह प्रक्रिया होगी। बीएमसी के एक अधिकारी ने बात करते हुए बताया कि अर्ज मिलने पर यह निर्णय बीएमसी द्वारा लिया जायेगा कि किस निर्माण को वैध करना है और किसे नहीं। सुधार समिति के निर्णय के बाद 31 दिसंबर 2017 के पहले हुए अभी अवैध निर्माण से जुर्माने की राशि वसूल करके उसे प्रशमित संरचना के अंतर्गत वैध किया जायेगा।

अगली खबर
अन्य न्यूज़