ठाणे रेप केस: 4 आरोपियों को 20 साल, एक को मिली 14 साल की सजा

22 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर एक लड़की के साथ रेप करने के मामले में ठाणे की सत्र अदालत ने चार दोषियों को 20 साल के लिए कठोर कारावास और पांचवें दोषी को 14 साल जेल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि यह मामला साल 2016 का है। पांच लोगों ने मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ रेप किया था। उस समय यह मामला काफी तूल पकड़ा था, यहां तक कि इस अमानवीय घटना को राज्य विधानसभा में उठाया गया था।

क्या था मामला?

बताया जाता है कि मानसिक रूप से कमजोर लड़की को उसकी मां ने नजदीकी दुकान से कुछ सामान लाने भेजा था, लेकिन लड़की गलती से अपने पड़ोसी के घर पहुंच गयी। जिसके बाद पड़ोसी गोपी बोरा ने उसके साथ रेप किया और उसे किसी को नहीं बताने की धमकी देकर छोड़ दिया। मामला यही नहीं खत्म नही हुआ। पीड़िता वहां से निकली तो एक ऑटो ड्राइवर बालाजी ने उसे घर छोड़ने की बात कहकर अपनी ऑटो में बैठाया और पास के एक सुनसान इलाके में ले गया। वहां उसने अपने अन्य तीन दोस्तों को भी बुला लिय और सभी ने लड़की के साथ रेप किया। 

वहां से किसी तरह से लड़की अपने घर पहुंची, बदहवास लड़की को देख कर जब उसकी मां ने उससे पूछा तो लड़की ने इशारों में अपनी मां को सब बता दिया। लकड़ी के कपड़ों पर लगे खून को देखते ही लड़की मां सब समझ गयी और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मामला दर्ज होने के बाद तूल पकड़ लिया, महाराष्ट्र सदन में भी इस मामले को उठाया गया जिसके बाद इसे फास्ट-ट्रैक में भेज दिया गया।

इस मामले में कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों गोपी बोरा के खिलाफ रेप और बाकी दोषियों के खिलाफ गैंगरेप, अपहरण और आईपीसी की दूसरी धाराएं लगाई गई थीं। आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हो गये थे, जिस पर अब सजा सुनाई गयी है।

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