Coronavirus Outbreak: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, थूकना दंडनीय अपराध

महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, थूकना और तंबाकू का सेवन राज्य में दंडनीय अपराध (smoking, spitting is punishable offence in Maharashtra) होगा। यह फैसला कोरोना वायरस या COVID-19 के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है।

महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (rajesh tope) ने बताया कि यह निर्णय सार्वजनिक हित में लिया गया है क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना संक्रमण और घातक बीमारियों को फैलाने में योगदान देता है। जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने इसे दंडनीय अपराध बना दिया है।

महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के थूकने, सेवन और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय संक्रमण रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लिया गया है और यह आदेश राज्य भर में लागू होगा।

सोशल मीडिया पर अपने संबोधन के दौरान, टोपे ने बताया कि पहली बार उल्लंघन करने वालों पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें एक दिन के लिए सार्वजनिक सेवा करने के लिए भी  आदेशित किया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 3,000 का भुगतान करेंगे और तीन दिन की सार्वजनिक सेवा करने की सजा। इसके बाद भी पकड़े जाने पर 5,000 रुपये फाईन और पांच दिन की सार्वजनिक सेवा करने की सजा।

इसके अलावा भारतीय अधिनियम धारा के तहत इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए छह महीने से लेकर दो साल तक जेल या जुर्माना या मुंबई पुलिस अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के अनुसार कार्रवाई होगी।

इस बीच, शनिवार को केंद्र लॉकडाउन 5.0 के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा करता है जो 1 जून से शुरू होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि पूरे देश में कंटेन्मेंट जोन में 30 जून तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जबकि अन्य स्थानों पर लगाए गए प्रतिबंध को धीरे-धीरे हटाए जाएंगे।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना रोगियों की संख्या 65,000 का आंकड़ा पार करके 65,168 हो गई है। जबकि राज्य में मरने वालों की संख्या 2,197 तक पहुंच गई है।  अकेले मुंबई में, 30 मई तक, COVID-19 मामलों की संख्या बढ़कर 38,442 हो गई है।

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