दंगल गर्ल एक्ट्रेस जायरा वसीम छेड़छाड़ मामले में आरोपी विकास सचदेव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गोरेगांव के दिंडोशी कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट से पुलिस कस्टडी की मांग की, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की मांग को नकारते हुए विकास को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 तारीख को होगी।
कोर्ट ने पुलिस की मांग को ठुकराया
इसके पहले दिंडोशी कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील ने जज के सामने काफी दलीलें रखी। पुलिस ने 'और भी पूछताछ करने' के आधार पर पुलिस कस्टडी की मांग की। पुलिस की इस मांग का विकास सचदेव के वकील ने विरोध किया। जिसे माननीय जज ने मान लिया और विकास को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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जायरा पर सीआरपीसी लागू नहीं
पुलिस ने सीआरपीसी 164 के अंतर्गत जायरा वसीम से स्टेटमेंट लेने की मांग की, लेकिन विकास के वकील ने दलील देते हुए कहा कि जायरा वसीम जम्मू कश्मीर की है, वहां सीआरपीसी लागू नहीं होता।
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विकास के वकील ने पुलिस सवालों में उलझाया
विकास के वकील ने कहा कि विकास को उसके घर से 1:10 बजे हिरासत में लिया गया था। सभी कागजी कार्रवाई करते रात 9:30 बज गया। विकास के वकील ने सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस को मामला दर्ज करने में 10 घंटे क्यों लग गए? उन्होंने आगे कहा कि जायरा ने एयरपोर्ट पर पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की?