डॉ. पायल तड़वी आत्महत्या मामला: तीनों आरोपी महिला डॉक्टरों की कस्टडी बढ़ी!

डॉक्टर पायल तड़वी आत्महत्या मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने तीनों आरोपी डॉक्टरों की जमानत याचिका  नामंजूर कर दी है। साथ ही अदालत ने आरोपियों की कस्टडी को अब 21 जून तक के लए बढ़ा दिया है। अब इस केस की अगली सुनवाई कोर्ट में 21 जून को होगी।

डॉक्टर पायल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप तीन महिला डॉक्टरों हेमा आहूजा, भक्ति मेहरे और अंकिता खंडेलवाल पर लगा है। तीनों डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और डॉ. पायल तड़वी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में कोर्ट में पेश किया गया था। सभी डॉक्टरों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून, रैगिंग रोधी कानून, सूचना प्रौद्योगिकी कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिये उकसाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

4 जून को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी तीनों डॉक्टरों को 10 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। तीनों महिला डॉक्टरों ने कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन इस दौरान एक वकील उपस्थित नहीं हो सका। अदालत ने परिजनों की मांग को स्वीकार करते हुए पुलिस विभाग को वीडियो रिकॉर्डिंग करने का भी निर्देश दिया।

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