बांद्रा में शराब की होम डिलीवरी

अवैध रूप से शराब की होम डिलीवरी करने पर उत्पादन शुल्क विभाग ने बांद्रा की एक वाइन शॉप पर 18 लाख 90 हजार रूपये का फाइन मारा है। आपको बता दें कि भारत में शराब की होम डिलीवरी करना कानूनन अपराध है. ऐसा करने पर छह महीने की सजा या फिर 5 हजार रूपये का जुर्माना हो सकता है।

क्या है मामला?

उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि पाली हिल इलाके में एक वाइन शॉप की दुकान पर से शराब की होम डिलीवरी की जाती है। इसके बाद अधिकारियों ने पुलिस के साथ इस वाइन शॉप पर छापा मारा। छापे में पुलिस को दो बाइक सवार मिले जिनकी बाइक की डिक्की में एक कपड़े की थैली में शराब छुपा कर रखी गयी थी।

पूछताछ में दोनों बाइक सवारों ने बताया कि वे शराब की होम डिलीवरी करते हैं। यह वाइन की दुकान तड़के 3-4 बजे खुल जाती है। यहां 10 लोग काम करते हैं जिनका काम शराब की होम डिलीवरी करना था। यही नहीं इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस शॉप सेनाबालिग बच्चे भी शराब मंगवाया करते थे। 

अगली खबर
अन्य न्यूज़