आरटीआई कार्यकर्ता पर जुर्माना

  • शिवशंकर तिवारी & मुंबई लाइव टीम
  • क्राइम

मुंबई - यह पहली बार हुआ है जब मुंबई हाईकोर्ट ने एक आरटीआई कार्यकर्ता को गलत जानकारी लेने और वसूली करने के करने उद्देश्य से आरटीआई द्वारा जानकारी मांगने पर जुर्माना लगाया है। दंड स्वरुप एक लाख रुपये टाटा कैंसर हॉस्पिटल में एक हफ्ते के अंदर जमा करने और उसकी जानकारी कोर्ट में देने का आदेश दिया है। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने बताया कि उनके मुवक्किल एमएम कॉर्पोरेशन से चार लोग हेमंत दलाल, अशोक देखमुख, अश्विनी हिरानी और हिना श्रॉफ ने हफ्ता मांगा था। हफ्ता नहीं देने पर इन लोगों ने आरटीआई के जरिए परेशान करना शुरू किया था। टेम्पो चालक अशोक देखमुख ने मुंबई हाईकोर्ट में बिल्डर के खिलाफ याचिका दायर की थी। जहां दोनों तरफ से जिरह के बाद कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को टाटा कैंसर हॉस्पिटल में एक लाख रुपये भरने का आदेश दिया है। बता दें कि हेमंत दलाल पर 31 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। वहीं अशोक देशमुख पर 13 केसेस, अश्वनी हिरानी 5 केस व हिना श्रॉफ पर भी 5 से 6 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं।

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