व्यस्क आरोपियों के तहत चलेगा मामला

मुंबई- जुवेनाइल कोर्ट ने खार पुलिस को कॉंस्टेबल विलास शिंदे मौत मामले के आरोपियों पर व्यस्क आरोपियों के तहत मामला चलाने का आदेश दिया है। कॉंस्टेबल विलास शिंदे मौत मामले में एक आरोपी की उम्र 17 साल है जिसे देखते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है। 31 अगस्त को कॉंस्टेबल विलास शिंदे कि इलाज के दौरान लीलावती अस्पताल में मौत हो गई थी। नये जुवेनाइल कानून के अनुसार अगर आरोपी की उम्र 16 या 17 साल हो और उसके द्वार किए गए अपराध कि सजा सात साल से उपर है तो उसपर व्यस्क की तरह ही मामला चलेगा।

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