'मोजोस के साथ वन-अबव भी दोषी', कोर्ट ने पुलिस की दलीलें मानी

कमला मिल आग हादसे के आरोपी और वन-अबव के फरार मालिको कृपेश संघवी, जिगर संघवी और अभिषेक मानकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने मोजोस बिस्त्रो पब सहित वन-अबव को भी दोषी माना है। पुलिस के अनुसार मोजोस और वन-अबव में जब आग लगी तो मुख्य मार्ग में वन-अबव पब का सामान रखा हुआ था जिससे लोगों को बाहर निकलने में अवरोध पैदा हुआ, यही नहीं वन-अबव के कर्मचारी और मालिकों ने ग्राहकों की मदद करने की बजाय वहां से भाग गए थे साथ ही कई नियमों का भी उल्लंघन भी किया गया था।पुलिस ने उक्त सारी बातें भोईवाड़ा कोर्ट में माननीय जज के सामने कहीं। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करने के लिए पुलिस कस्टडी की मांग कर रही थी।

खुद ही किया सरेंडर

भोईवाड़ा कोर्ट में गुरुवार को आरोपियों को पेश किया गया था, सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि इन्होने (संघवी बंधू और मानकर) ने कोर्ट में खुद ही सरेंडर किया। वकील के इस बात का पुलिस ने खंडन किया।  

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पब के लिए जरुरी लाइसेंस नहीं थे?

पुलिस ने पुलिस कस्टडी की मांग करते हुए सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि आरोपियों के पास पब शुरू करने के लिए वैध लाइसेंस था क्या? उन्हें मंजूरी कैसे मिल गयी? इसकी अभी जांच करना बाकी है। पुलिस के अनुसार जब आग लगी तो पब में ज्वलनशील पदार्थ भी थे जिससे आग को बढ़ने में मदद मिली।

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जांच भी भी बाकी

पुलिस ने माननीय जज से कहा कि अभी सीसीटीवी की भी जांच करना बाकी है और चश्मदीदों की भी गवाही लेनी है, यही नहीं जज महोदय को विश्वास में लाते हुए पुलिस ने कहा कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद ही भाग रहा था इस दौरान वह किनसे संपर्क में रहा किसने इनकी मदद की इसकी भी जांच होनी है।

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आरोपियों की दी गयी पीसी

वकील के अंतरिम बेल की मांग को ठुकराते हुए कोर्ट ने इन आरोपियों को 17 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश सुनाया।  

पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट नोटिस जारी तो किया ही था साथ ही इन पर 1 लाख रूपये का इनाम भी रखा था। कृपेश और जिगर को बांद्रा से तो अभिषेक मानकर को मरीन ड्राइव से गिरफ्तार किया गया।

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