मुंबई कोर्ट ने कैरी मिनाटी के खिलाफ मानहानि केस में करण जौहर को अंतरिम राहत दी

मुंबई की एक सिविल कोर्ट ने फिल्ममेकर करण जौहर को यूट्यूबर अजय नागर, जिन्हें कैरी मिनाटी के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ उनके मानहानि के केस में अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने कैरी मिनाटी को अगले ऑर्डर तक जौहर के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक, बदनाम करने वाला या गाली-गलौज वाला कंटेंट बनाने या शेयर करने से रोक दिया है।(Mumbai Court Grants Interim Relief to Karan Johar in Defamation Case Against CarryMinati)

यूट्यूब रोस्ट वीडियो से शुरू हुआ विवाद

यह विवाद एक यूट्यूब रोस्ट वीडियो से शुरू हुआ जिसमें कथित तौर पर जौहर का मज़ाक उड़ाया गया था और उनके टॉक शो कॉफी विद करण की पैरोडी की गई थी। जौहर ने दावा किया कि वीडियो में आपत्तिजनक बातें थीं जिससे उनकी रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचा।

वीडियो पहले ही हटा दिया

जबकि कैरी मिनाटी की तरफ से कहा गया कि वीडियो पहले ही हटा दिया गया था, जौहर ने तर्क दिया कि इसके क्लिप अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रहे हैं। इस पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने डिफेंडेंट्स और संबंधित प्लेटफॉर्म्स को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि ऐसा कंटेंट आगे पब्लिश या शेयर न किया जाए।

कोर्ट द्वारा मामले पर डिटेल में विचार करने के बाद केस की फिर से सुनवाई होगी।

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