छगन भुजबल को विशेष पीएमएलए कोर्ट से मिली राहत

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर बाहर आए पूर्व उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता छगन भुजबल को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें 6  अगस्त तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने भुजबल को पर्सनल बांड भरने का भी आदेश दिया।

क्या है मामला?

आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में कथित तौर पर हुए घोटले के तहत छगन भुजबल को गिरफ्तार किया गया था।इस मामले में भुजबल को ईडी ने 14 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था। पीएएमएलए कानून की धारा 45(1) रद्द हो जाने के बाद छगन भुजबल ने अपनी जमानत याचिका की गुहार लगाई। जिसे लेकर हाल ही में कोर्ट ने भुजबल को राहत देते हुए उन्हें जमानत दी।

छगन भुजबल ने 2 अप्रैल को जमानत याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कोर्ट से निवेदन करते हुए कहा था कि वे पिछले 2 साल से जेल में हैं और वे 71 साल के हो चुके हैं। साथ ही वे अब बीमार भी रहने लगे हैं, उन्हे इलाज की जरूरत है। कोर्ट को मानवीय आधार पर सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर की।

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