तुलना की सजा फांसी...!

प्रीती राठी एसिड अटैक मामले के दोषी अंकुर पंवार को विशेष महिला अदालत ने आज मौत की सजा सुनाई है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एएस शेंदे ने पंवार को IPC की धारा 302 और धारा 326बी के तहत दोषी पाया था। 

राठी दिल्ली से अपने पिता के साथ मुंबई पहुंची थी, ताकि नेवी अस्पताल में नर्स के रूप में नौकरी शुरू कर सके। बांद्रा स्टेशन उतरते ही वहां खड़े पंवार ने प्रीती के चेहरे पर तेजाब फेंका। इसके बाद प्रीती के महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी मौत हो गई थी।

साल भर के अथक प्रयास के बाद आरोपी पुलिस के हाथ लगा। आरोपी अंकुर ने गुनाह कबूल किया। लेकिन जो उसने पुलिस के सामने कहा उसको सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाए। प्रीती और अंकुर बचपन के दोस्त थे।  प्रीती होनहार, मेहंती पर अंकुर उसके उलट। जिसकी वजह से अंकुर के घरवाले हमेशा उसे प्रीती की उलाहना देते थे। दिन ब दिन अंकुर के मन में प्रीती के लिए नफरत फैलती गई।  प्रीती ने अंकुर से शादी के लिए भी मना कर दिया। जिससे अंकुर का पुरुष अहंकार जागा और उसने प्रीती की एसिड से जान ले ली।

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