Sakinaka Rape-Murder Case : साकीनाका रेप केस में आरोपी को फांसी की सजा

मुंबई के अंधेरी में साकीनाका रेप-मर्डर ( SAKINAKA RAPE MURDER CASE) केस के आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है।  आरोपी का नाम मोहन चौहान है। राज्य सरकार ने दुर्लभ से दुर्लभ मामला होने का दावा करते हुए अदालत में मौत की सजा की मांग की थी। जिसे दिंडोशी कोर्ट ने स्विकार किया और आरोपी का मौत की सजा सुनाई है।

आरोपी ने अंधेरी के साकिनाका इलाके में पिछले सितंबर 34 वर्ष की एक महिला के साथ बलात्कार किया था और उसके निजी अंगों में रॉड डालकर उसकी हत्या कर दी थी।

क्या हुआ था घटना वाले दिन 

10 सितंबर शुक्रवार तड़के 3.30 बजे मुंबई पुलिस को एक फोन आय़ा।  फोन पर पुलिस को जानकारी दी गई की मुंबई के साकी नाका इलाके में खैरानी रोड पर खून से लथपथ एक महिला बेहोश हालत में पड़ी है। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची पिड़िता को घाटकोपर के राजावाड़ी के अस्पताल ले गई।  जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 और 307 के तहत मामला दर्ज किया। बाद में पुलिस ने इस केस मेंएससी एसटी अधिनियम की धारा भी जोड़ दी  थी।  

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