मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी और भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लोकसभा के अधिवनेश शुरु रहने तक कोर्ट में मौजूद रहने से मोहलत मांगी थी। शुक्रवार को मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। कोर्ट ने संसद की कार्यवाही चलने तक उन्हें अदालत में पेशी से छूट दे दी।
सांसद होने के चलते मुझे सांसद के कामकाज के लिए रोज भागदौड़ करनी पड़ती है, जिसके चलते मुझे न्यायालय में उपस्थित रहने से छूट मिले। प्रज्ञा सिंह ने इस तरह की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने मान्य किया है।
इससे पहले प्रज्ञा समेत मालेगांव बाॅम्ब विस्फोट के सभी आरोपियों को हप्ते में एक बार कोर्ट में हाजिर हेने का आदेश दिया गया था। साथ ही आरोपी न्यायालय में हाजिर ना होने पर नाराजगी व्यक्त की थी।