एमपीएससी प्रवेश प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय की रोक !

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) में प्रवेश प्रक्रिया के लिए पिछड़े वर्ग को अयोग्य घोषित करने के बाद छात्रों ने उच्च न्यायालय में प्रवेश प्रक्रिया को चुनौती दी थी। जिसके बाद अदालत ने बुधवार को एमपीएसी की प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

रोक कब तक 

कोर्ट द्वारा लगाई गई ये रोक 1 फरवरी यानी की अगली सुनवाई तक जारी रहेगी और अदालत ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले इस मामले को विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

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किसने दी याचिका

अजय मुंडे ने अयोग्य ठहराए जाने वाले पिछड़े वर्ग के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने बुधवार को एमपीएस प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

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अदालत का अवमानना?

सुनवाई के दौरान, अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या योग्यता के आधार पर कोई एक खुले वर्ग में आवेदन नहीं कर सकता? उच्च न्यायालय ने पहले से ही खुले वर्ग में योग्यता के आधार पर आवेदन करने का आदेश दिया है, क्यों राज्य सरकार इन आदेशों का पालन नहीं करती?

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